हरियाणा में 1 अक्टूबर से पुरानी गाड़ियों और ट्रैक्टरों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल? जानिए पूरा सच और किसानों की चिंता
हरियाणा के एनसीआर जिलों में 1 अक्टूबर 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि यह फैसला किसानों और आम मध्यमवर्गीय परिवारों पर बोझ डालने वाला है, जबकि बड़े उद्योगों पर कोई सख्ती नहीं दिख रही।आखिर क्या है नया नियम?हरियाणा सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत यह कदम उठा रही है। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर तुरंत बता देंगे कि वाहन कितना पुराना है। अगर वाहन तय उम्र पार कर चुका है तो पंप वाला ईंधन नहीं देगा।सरकार का कहना है कि इससे एनसीआर में प्रदूषण कम होगा। दिल्ली में पहले से ऐसा नियम लागू है। हरियाणा में पहले चरण में 775 कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी लागत करीब 41.74 करोड़ रुपये है।किसानों और आम लोगों की चिंता क्या है?बहुत से किसान परिवारों के पास पुराने ट्रैक्टर हैं जो उनके पित...